रांची न्यूज डेस्क: रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सेना भूमि घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर दी है। इसके बाद सोमवार को 28 माह बाद वह जेल से बाहर आने की संभावना है।
छवि रंजन को ईडी ने चार मई 2023 को गिरफ्तार किया था। उन पर चेशायर होम रोड जमीन घोटाला और सेना भूमि घोटाला में जमीन रिकॉर्ड में धोखाधड़ी और जालसाजी में मदद करने के आरोप हैं। हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि ट्रायल बहुत धीमा चल रहा है और अब तक केवल पाँच गवाहों की गवाही हुई है। कई अन्य आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अब तक गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों में छेड़छाड़ की संभावना नहीं है, इसलिए प्रार्थी को जमानत दी जा रही है।
अदालत ने शर्त लगाई है कि छवि रंजन झारखंड से बाहर नहीं जा सकते बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति लिए, और उन्हें हर सुनवाई की तारीख पर अदालत में उपस्थित होना होगा। गौरतलब है कि चेशायर होम रोड घोटाले में उन्हें अगस्त 2024 में हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि सेना भूमि घोटाला में हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था।