श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट केस में झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, 12 नामित ट्रस्टियों को बनाया जाएगा पक्षकार

Photo Source : Google

Posted On:Friday, September 11, 2026

रांची न्यूज डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में 12 नए पक्षकारों को जोड़ने का आदेश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से नामित 12 ट्रस्टियों को मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। यह आदेश डब्ल्यूपी (सी) संख्या 4429/2025 में दायर अंतरिम आवेदन पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की ओर से दाखिल आईए संख्या 12718/2025 में मांग की गई थी कि बोर्ड के 5 अगस्त 2024 के पत्र के जरिए नामित ट्रस्टियों को भी मुख्य मामले में शामिल किया जाए। अदालत ने आवेदन में रखे गए तथ्यों पर विचार करने के बाद इस मांग को स्वीकार करते हुए सभी 12 ट्रस्टियों को प्रतिवादी संख्या 4 से 15 तक के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में जरूरी संशोधन करने और संशोधित कॉज टाइटल का नया पेज दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही नए प्रतिवादियों को मामले की जानकारी देने के लिए नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर स्पीड पोस्ट और सामान्य प्रक्रिया के जरिए नोटिस से संबंधित दस्तावेज और जरूरी प्रक्रिया शुल्क जमा करना होगा।

इन निर्देशों के साथ हाईकोर्ट ने अंतरिम आवेदन का निपटारा कर दिया। अब नए ट्रस्टियों को विधिवत नोटिस भेजे जाने के बाद उनके जवाब लिए जाएंगे और इसके आधार पर मुख्य रिट याचिका पर आगे सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट का यह आदेश केवल नए नामित ट्रस्टियों को मामले में पक्षकार बनाने और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने से संबंधित है।


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