रांची न्यूज डेस्क: रांची में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गठित फीस विनियमन समिति की पहली बैठक में सख्त नियम तय किए गए हैं। बैठक में स्पष्ट किया गया कि अब स्कूल अधिकतम 10% तक ही फीस बढ़ा सकेंगे, उससे अधिक बढ़ोतरी के लिए समिति की मंजूरी अनिवार्य होगी।
यह बैठक मंजुनाथ भजनत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्कूल प्रतिनिधि और अभिभावक सदस्य भी शामिल हुए। यह व्यवस्था झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के तहत लागू की जा रही है।
नई व्यवस्था के तहत सभी स्कूलों को अपनी फीस संरचना पूरी तरह सार्वजनिक करनी होगी और ट्यूशन, किताबें, ट्रांसपोर्ट व यूनिफॉर्म से जुड़े सभी शुल्कों का स्पष्ट विवरण देना होगा। साथ ही हर स्कूल में आंतरिक फीस समिति और अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) बनाना भी अनिवार्य किया गया है।
प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी स्कूल छात्रों को परीक्षा देने से वंचित नहीं कर सकता और न ही फीस विवाद के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है। नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार से 2.5 लाख रुपये तक का जुर्माना और सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।