रांची न्यूज डेस्क: रांची की अदालत ने जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या के मामले में तीन मुख्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी पाए गए हैं:
- डब्ल्यू कुजूर (मुख्य आरोपी)
- उनका पुत्र राहुल कुजूर
- काविस अदनान
सजा पर फैसला सुनाने की अगली तारीख 22 सितंबर तय की गई है। वहीं, सुशीला कुजूर और मुनव्वर आफाक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। मुनव्वर को इस मामले में गवाह बनाया गया था, जिसकी गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई।
घटना 30 मई 2022 की है, जब पिस्का मोड़ के देवी मंडप रोड के पास कमल भूषण को शूटरों ने गोली मार दी थी। मृतक के बेटे पवन आर्या ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दिलचस्प बात यह है कि ड्राइवर बबलू उरांव, जिन्होंने हत्या के समय पवन आर्या को घटना की सूचना दी थी, अदालत में गवाही के दौरान अपने बयान से मुकर गए।