रांची न्यूज डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में खुलेआम गोवंश मांस की बिक्री पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के डीजीपी को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता श्यामानंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि राजधानी के कई इलाकों में खुले में और अस्वच्छ तरीके से गोमांस बेचा जा रहा है, जिससे न केवल कानून बल्कि स्वच्छता मानकों का भी उल्लंघन हो रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने कहा कि पहले रांची एसएसपी ने कोर्ट के निर्देश पर शपथपत्र दाखिल किया था, लेकिन उसमें केवल गोवंश मांस के परिवहन से संबंधित मामले शामिल थे। जबकि डोरंडा, लोअर बाजार, कुरैशी मोहल्ला और आजाद बस्ती जैसे इलाकों में खुलेआम बिक्री जारी है। कोर्ट को बताया गया कि कुछ समय तक नियमों का पालन किया गया, लेकिन अब दोबारा खुले में मांस बेचा जा रहा है, जिससे जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा भी खतरे में है।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सिर्फ गोवंश मांस ही नहीं, बल्कि बकरे और मुर्गे का मांस भी कई दुकानों के बाहर खुले में लटकाया जा रहा है। यह एफएसएसएआई के नियमों के विपरीत है और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पूर्व निर्देशों की भी अवहेलना है। अदालत ने राज्य के फूड कमिश्नर को भी इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने साफ किया कि कानून व्यवस्था और जनस्वास्थ्य से जुड़े इस मामले में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना है कि प्रशासन कोर्ट के निर्देशों का कितना सख्ती से पालन करता है।